III. पर्यवेक्षण और जवाबदेही सहित निर्णय लेने की प्रक्रिया में अपनाई गई कार्य प्रणाली:
महानिदेशक, संस्था के प्रमुख हैं । महानिदेशक , सभी प्रशासनिक ,वित्तीय तथा अनुशासनिक मामलों में सक्षम प्राधिकारी हैं ।दि प ला. की उपविधियों में उल्लिखित नियम एवं विनियमों के अंतर्गत विशेष उद्देश्यों के लिए गठित विविध आंतरिक समितियों की सिफारिशों पर महानिदेशक द्वारा दिन प्रतिदिन के कार्यकलापों के संबंध में निर्णय लिए जाते हैं । नीतियों के मामले में अध्यक्ष एवं बोर्ड द्वारा निर्णय लिए जाते हैं ।समस्त वित्तीय निर्णय सामान्य वित्तीय नियमावली तथा वित्तीय शक्तियां प्रत्यायेजन नियमावली एवं भारत सरकार द्वारा समय-समय पर उनमें किए गए संशोधनों के आधार पर लिए जाते हैं ।
प्रत्येक क्षेत्र के पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय प्रमुख के रुप में कार्य देखा जाता है तथा सहायक पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी एवं पुस्तकालय सूचना सहायक उनकी सहायता करते हैं । क्षेत्रीय प्रमुख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन एवं निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं । जवाबदेही के संबंध में क्षेत्रीय प्रमुख अपने क्षेत्र से संबंधित सभी मामलों के लिए जवाबदेह हैं ।
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