Ministry of Culture
150 Years of Celebrating the Mahatma
दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी मार्ग
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने,
निकट चाँदनी चौक मेट्रो स्टेशन गेट नं 2
दिल्ली- 110006
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VIII. इसके भाग के रुप में या इसको सलाह देने के लिए बोर्डो, परिषदों, समितियों या दो या अधिक व्यक्तियों वाले गठित, अन्य निकायों का विवरण तथा क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठकों को सार्वजनिक किया जाता है या ऐसी बैठकों के कार्यवृत तक आम जनता की पहुँच होती है ?

 

दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी का शासी निकाय दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड 15 सदस्यों से मिलकर बना है । इसका अध्यक्ष संस्कृति मंत्री, भारत सरकार द्वारा नामित किया जाता है । दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं-:

  • संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के प्रतिनिधित्व हेतु दो सदस्य.

  • शिक्षा निदेशालय / उच्चतर शिक्षा, दिल्ली सरकार, के प्रतिनिधित्व हेतु दो सदस्य.

  • अध्यक्ष, नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा परिषद के सदस्यों में से नामित एक सदस्य.

  • मेयर, दिल्ली नगर निगम द्वारा निगम सदस्यों में से नामित दो सदस्य.

  • स्पीकर, दिल्ली विधान सभा द्वारा दिल्ली विधान सभा सदस्यों में से नामित एक सदस्य

  • यूनेस्कों के प्रतिनिधित्व हेतु एक सदस्य.

  • तकनीकी योग्यता या विशिष्ट अनुभव रखने वाले अधिक से अधिक चार सदस्य जिनकी नियुक्ति बोर्ड के कार्यो में उपयोगी हो, बोर्ड द्वारा सहयोजित सदस्य के रुप में नामित.

महानिदेशक, दि.प.ला. बोर्ड का पदेन सदस्य बोर्ड का सचिव है ।.

 

 

 

बोर्ड के सदस्यों की वर्तमान स्थिति के लिए कृपया क्लिक करें  www.dpl.gov.in

 

 

 

इसके अलावा विभिन्न कार्यकलापों के संचालन के लिए बोर्ड द्वारा विभिन्न उपसमितियाँ गठित की गई हैं जिनका विवरण नीचे दिया गया हैः-:

 

 

 

  1. कार्यकारी समिति

  2. वित्त एवं स्थापना समिति

  3. अंग्रेजी, हिंदी, पंजाबी तथा उर्दू भाषा हेतु पुस्तक चयन समिति

  4. विभागीय पदोन्नति समिति.

 

 

 

कार्यालय में किए जा रहे कार्यकलापों का जायजा लेने एवं भविष्य के क्रियाकलापों हेतु परामर्श एवं निर्देश के लिए उपरोक्त समितियों की वर्ष में बहुत बार बैठकें आयोजित की जाती हैं । बैठकों के कार्यवृत लिपिक में होते हैं तथा कार्रवाई हेतु कार्यालय के समस्त अधिकारियों को परिचालित किए जाते है । बोर्ड की प्रत्येक अनुवर्ती बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है व उस पर विचार विमर्श किया जाता है । उक्त समितियों/बोर्ड की बैठकें आम जनता के लिए नहीं होती । अतः इसके कार्यवृत भी आम जनता के लिए सुलभ नहीं हैं ।.

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