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दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी डॉ. श्यामा प्रसाद मुख़र्जी मार्ग
पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के सामने,
निकट चाँदनी चौक मेट्रो स्टेशन गेट नं 2
दिल्ली- 110006
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निक्षेप (डिपाजिट) केन्द्र की स्थापना तथा उसके संचालन से सम्बन्धित नियम

 

1. दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड संसाधन होने पर संघ शासित क्षेत्र, दिल्ली के किसी भी भाग में निक्षेप केन्द्र स्थापित कर सकता हैं । /td>
2. इस प्रयोजन के लिए बोर्ड लागू नियमों और उसके अनुक्रमण में महानिदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी द्वारा जारी किए जाने वाले अन्य अनुदेशों के अधीन अपनी ओर से किसी भी सार्वजनिक या प्राइवेट संस्था को निक्षेप केन्द्र चलाने का अधिकार दे सकता है ।
3. बोर्ड की ओर से निक्षेप केन्द्र चलाने के लिए इच्छुक प्राधिकारी निदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को आवेदन करेगा ।
4. सम्बन्धित संस्था निक्षेप केन्द्र के संचालन के लिए अपेक्षित स्थान, फर्नीचर, उपस्कर और कर्मचारी के बारे में महानिदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को सन्तुष्ट करेगी ।
5. साधारणतया बोर्ड केवल पुस्तकें प्रदान करेगा ।
6. पुस्तक संग्रह की अभिरक्षा और पुस्तकालय से सम्बन्धित अन्य़ सम्पत्ति के लिए निक्षेप केन्द्र चलाने वाली संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी तथा यदि कोई क्षति होगी तो उसे पूरा करेगी ।
7. निक्षेप केन्द्र का सदस्य बनने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और इसका उपयोग उस ही क्षेत्र के निवासी कर सकते हैं, जहाँ पर यह स्थित है ।
8. निक्षेप केन्द्र प्रतिदिन या तो लगातार या दो पारियों में कम-से-कम तीन घंटे खुलेगा जो महानिदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के परामर्श से प्राधिकारी द्वारा नियत किया जाएगा ।
9. निक्षेप केन्द्र की स्थापना के एक वर्ष के अंदर कम-से-कम 200 पंजीकृत सदस्य होने चाहिए तथा कम-से-कम 500 पुस्तकें परिचालित की जानी चाहिए ।
10. निक्षेप केन्द्र पहले एक वर्ष की अवधि के लिए खोला जाएगा तथा वर्ष के अन्त में महानिदेशक इसकी कार्य प्रणाली का मूल्यांकन करेगें और जिसकी रिपोर्ट अध्यक्ष, दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड को प्रस्तुत की जाएगी ।
11. दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के सामान्य नियम-जैसे सदस्यों का पंजीकरण, पुस्तक परिचालन आदि निक्षेप केन्द्र के सदस्यों पर भी लागू होगें ।
12. निक्षेप केन्द्र चलाने वाली संस्था अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त करेगी जो महानिदेशक, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को निक्षेप केन्द्र को समुचित रूप से चलाने में सहयोग देगा ।
13. दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड को पूर्णत यह अधिकार है कि वह किसी भी समय, किसी भी निक्षेप केन्द्र को बन्द कर सकता है जिसके लिए सचिव, दिल्ली लाईब्रेरी बोर्ड के माध्यम से निक्षेप केन्द्र चलाने वाले प्राधिकारी को तीस दिन का नोटिस दिया जाएगा । इस सम्बन्ध में बोर्ड का निर्णय अन्तिम और मान्य होगा ।

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