लाइब्रेरी की सदस्यता-नियम
| 1. | केवल वे ही व्यक्ति जो संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के निवासी हैं अथवा वहां पर कार्य अथवा व्यवसाय करते हैं,पुस्तकालय के सदस्य बन सकते हैं। केवल पंजीकृत सदस्यों को ही गृह-पठन हेतु पुस्तकें परिचालित की जाती हैं। | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 3. | पंजीकृत सदस्य बनने के लिए बी.पी.इल कार्ड धारक आवेदक रू. 25 /- तथा अन्य आवेदक रू. 100/- के निर्धारित सदस्यता प्रपत्र को भरकर अपने हस्ताक्षर करेगा । इसके अतिरिक्त सदस्य को कोई शुल्क अथवा फीस नहीं देनी होगी । पुस्तकालय में प्रवेश: |
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| 4. | निदेशक द्वारा समय-समय पर नियत किए गए कार्य-समय में ही पब्लिक (जन-साधारण) पुस्तकालय में अथवा किसी भी सेवा केन्द्र में प्रवेश कर सकती है । यदि कोई व्यक्ति दिमागी कमजोरी का हो, अवांछनीय हो, उसका पहनावा गन्दा हो, नशा करता हो, या किसी संक्रामक रोग से ग्रस्त हो तो उसे पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी । इसके अतिरिक्त निदेशक या पुस्तकालय का कोई भी अधिकारी जो विभागाध्यक्ष/अनुभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है,किसी भी व्यक्ति को (चाहे वह सदस्य हो या नहीं) यदि पुस्तकालय में प्रवेश की अनुमति प्रदान नहीं करना चाहता तो कोई भी कारण बताए बिना पुस्तकालय या किसी अनुभाग या विभाग में प्रवेश करने से मना कर सकता है । उपरोक्त अधिकारी समतुल्य कारणों से ऐसे व्यक्ति को पुस्तकालय में प्रवेश करने से मना कर सकता है । |
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| 5. | सदस्य को लाठी, छाता, डिब्बे, खुली या एकत्र की हुई मुद्रित सामग्री तथा अन्य सामान प्रवेश द्वारपर रखना चाहिए । फिर भी लॉकर में जमा किए गए सामान के खो जाने अथवा क्षति हो जाने पर अथवा उस सामान के बदले जाने के लिए पुस्तकालय उत्तरदायी नहीं होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | (a) (क) यदि किसी व्यक्ति ने लाँकर में अपनी कोई संपत्ति रखी है और वह उसी दिन न ले जाए तो उसे उस संपत्ति के लिए प्रतिदिन जुर्माने का भुगतान करना होगा । यदि संपत्ति एक सप्ताह के भीतर न ली गई तो वह संपत्ति बोर्ड की संपत्ति मानी जाएगी तथा निदेशक के विवेक पर/इच्छानुसार उसकी नीलामी भी कराई जा सकती है । ऐसे मामलों में जहाँ संपत्ति पर एक सप्ताह के बाद दावा किया जाए तथा जिसकी नीलामी न हुई हो तो निदेशक के विवेक पर जमाकर्ता को जुर्माने का भुगतान करना होगा ।तत्पश्चात उसे संपत्ति वापस लौटाई जाएगी । (ख)यदि जमाकर्ता से टोकन खो जाता है तो उसे दंड के रूप में 0-50 पैसे देने होगें तथा अपनी पहचान का उचित प्रमाण प्रस्तुत करने पर सामान उसे लौटा दिया जाएगा । |
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| 7. | कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय भवन में किसी भी स्थान पर कोई गाड़ी अथवा वाहन खड़ा नहीं कर सकता है । केवल इस प्रयोजन के लिए निर्धारित स्थान पर ही गाड़ी या वाहन खड़े किए जाएगें । ऐसे वाहन का मालिक अपने वाहन की सुरक्षा के लिए स्वयं व्यवस्था करेगा । पुस्तकालय परिसर में खड़े किए गए वाहन के खो जाने अथवा क्षति हो जाने पर बोर्ड अथवा पुस्तकालय का कोई भी कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | पुस्तकालय में किसी कुत्ते या अन्य जानवर को अन्दर लाना मना है । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | पुस्तकालय में शांति रखी जाए । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. | पुस्तकालय में थूकना व धूम्रपान करना सख्त मना है । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11. | पुस्तकालय में सोना वर्जित है । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | कोई भी व्यक्ति कैंटीन के अलावा अन्यत्र जलपान नहीं कर सकता । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | कोई भी सदस्य अथवा पुस्तकालय में आने वाले व्यक्ति को इन नियमों तथा समय-समय पर लागू कार्यविधि व व्यवहार का पालन करना होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| संदर्भ पुस्तकालय | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | 15 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति तथा वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी द्वारा अनुमति प्राप्त कोई अन्य व्यक्ति संदर्भ पुस्तकालय या वाचनालय में प्रवेश कर सकता है । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | संदर्भ पुस्तकालय से पुस्तकें तथा अन्य पठन सामग्री अन्यत्र कहीं नहीं ले जा सकते । संदर्भ पुस्तकालय में पाठक द्वारा पढ़ी जाने वाली पुस्तक/पठन सामग्री को कोई हानि या क्षति होने पर उसके लिए पाठक जिम्मेदार होगा तथा ऐसी पुस्तकों की क्षति का वहन उसे उठाना होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | कोई भी व्यक्ति पुस्तकालय की किसी पुस्तक, पाँडुलिपि अथवा नक्शें पर नहीं लिखेगा, उसे क्षति नहीं पहुँचाएगा या उस पर कोई चिन्ह नहीं लगाएगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17. | पुस्तकों या पुस्तकालय की अन्य संपत्ति में कोई क्षति होने पर पाठक उत्तरदायी होगा तथा पाठक को क्षतिग्रस्त पुस्तकों तथा अन्य संपत्ति को बदलना होगा या उसका मूल्य देना होगा । यदि किसी सेट की एक पुस्तक क्षतिग्रस्त होती है तो उत्तरदायी व्यक्ति को पूरा सैट बदलना होगा अथवा पूरे सेट के मूल्य का भुगतान करना होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | कोई भी व्यक्ति वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी की विशेष अनुमति लिए बिना किसी पुस्तक के किसी अंश की ट्रेसिंग अथवा फोटो प्रति नहीं करवा सकता । पुस्तकालय छोड़ने से पूर्व पढ़ने के लिए विशेष रूप से ली गई पुस्तकें, ग्रन्थ या नक्शे पाठक संदर्भ सहायक को वापस करेगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी अपने निर्णय पर विशेष परिस्थितियों में सीमित अवधि के लिए संदर्भ पुस्तकालय से कुछ पुस्तकें गृह-पठन हेतु ले जाने की अनुमति दे सकते हैं । ऐसे मामलों में वरिष्ठ पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी का निर्णय अन्तिम तथा बाध्य होगा । | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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