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ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय-नियम

1. पुस्तकालय के सदस्य ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय के भी सदस्य बन सकते हैं ।
2. पुस्तकालय का कोई भी सदस्य जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, उपयुक्त प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने के पश्चात ग्रामोफोन रिकार्ड और कैसेट ले जा सकता है किन्तु निदेशक को यह अधिकार है कि वह ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय का सदस्य बनने हेतू प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर सकता है अथवा अपने विवेक के आधार पर किसी भी पंजीकरण को रद्द कर सकता है ।
3. . ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय की सदस्यता सामान्य सदस्यता टिकट की अवधि तक वैद्य मानी जाएगी ।
4. उपयुक्त ग्रामोफोन रिकार्ड/कैसेट टिकट जो इस पर अंकित की गई तारीख तक वैद्य होंगे,प्रस्तुत करने पर ही ग्रामोफोन रिकार्ड/कैसेट जारी किए जाएगें ।
5. ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय के सदस्यों को जमानत के रूप में 50/-ऱूपये जमा कराने होगें । जमानत की राशि सदस्यता समाप्त होने पर एक सप्ताह का नोटिस देने के पश्चात तीन माह के भीतर वापस की जाएगी ।
6. अपेक्षित जमानत जमा कराने वाले सदस्य एक समय में अधिक-से अधिक 5 एस.पी./2 ई.पी./एक एल.पी.रिकार्ड अथवा एक कैसेट ले जा सकते हैं।
7. जारी करने वाले दिन को छोड़ कर सदस्यों को रिकार्ड/कैसेट सात दिन के लिए परिचालित किए जाते हैं । यदि किसी अन्य सदस्य को रिकार्ड/कैसेट की आवश्यकता न हो तथा परिचालन के लिए रिकार्ड/ कैसेट पुन: लाया जाए तो रिकार्ड/कैसेट सात दिन अथवा इससे कम अवधि के लिए पुन:परिचालित किया जा सकता है ।
8. यदि कोई सदस्य अनुमति लिए बिना सात दिन के पश्चात् भी रिकार्ड/कैसेट अपने पास रखता है तो उसे प्रत्येक डिस्क पर प्रति दिन के हिसाब से 0.50 पैसे तथा अधिक-से अधिक 40/-रूपये तक विलंब प्रभार देना होगा । जानबूझ कर रिकार्ड/कैसेट रखने वाले सदस्य का ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय टिकट रद्द किया जा सकता है ।
9. यदि रिकार्ड/कैसेट अथवा उसके कवर को क्षति पहुँचती हो तो सदस्य यथा स्थिति रिकार्ड/कैसेट या उसके कवर अथवा दोनों के बदले दूसरा रिकार्ड/कैसेट या कवर लाकर देगा अथवा इनकी कीमत अदा करेगा ।
10. सदस्य को रिकार्ड/कैसेट ले जाते समय रिकार्ड/कैसेट की जाँच करनी चाहिए तथा कोई क्षति अथवा खराबी हो तो उसके बारे में संबंधित अधिकारी को सूचित करना चाहिए । ऐसा न किए जाने पर यदि बाद में कोई क्षति पाई जाएगी तो उसके लिए सदस्य उत्तरदायी होगा ।लौटाते समय रिकार्ड/कैसेट की जाँच सदस्य की उपस्थिति में ही की जानी चाहिए ।
11. यदि किसी सेट का एक रिकार्ड/कैसेट भी क्षति ग्रस्त हो जाए अथवा खो जाए तो सम्बन्धित सदस्य को पूरा सेट ही बदलना पड़ेगा ।
12. ऐसे रिकार्ड/कैसेट जिनको बदलना कठिन हो तथा जिन्हें महानिदेशक ने “जारी न किए जाए” घोषित किया हो,निदेशक की विशेष अनुमति द्वारा ही जारी किए जाएगें ।
13. पुस्तकालय से ग्रामोफोन रिकार्ड/कैसेट के परिचालन का समय व दिन पुस्तकालय द्वारा समय-समय पर नियत किया जाएगा ।
14. सदस्य साधारण पोस्ट कार्ड द्वारा किसी भी रिकार्ड/कैसेट को आरक्षित करवा सकता है ।
15. सूचना भेजने के बाद कोई भी रिकार्ड केवल 3 दिन के लिए ही आरक्षित रहेगा ।
16. किसी भी रिकार्ड/कैसेट जो दिल्ली लाइब्रेरी बोर्ड की सम्पत्ति है, का उपयोग करने से किसी भी सदस्य को उसके स्वामित्व अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन के बारे में कोई अधिकार या लाइसेंस प्राप्त नहीं हो जाता है ।
17. आवेदन प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने का यह अभिप्राय समझा जाएगा कि आप निदेशक की संतुष्टि-अनुसार निम्न बातों के लिए उत्तरदायी हैं:- 
(क) कि उपयोग में लाया जाने वाला ग्रामोफोन, टेपरिकार्डर अच्छी अवस्था में है तथा उस रिकार्ड/कैसेट जिसे बजाया जाना है ,के लिए उपयुक्त है ।
(ख) कि रिकार्ड को किनारे से ही पकड़ा जाए तथा उसके ऊपरी भाग पर उंगलियों के निशान न पड़े। रिकार्ड बजाने से पहले व उसके बाद उसे ब्रुश से साफ किया जाए ।
18. उपरोक्त नियम पुस्तकालय के सामान्य नियमों से अलग है । यदि ये नियम सामान्य नियमों के प्रतिकूल हो तो ये नियम ही लागू होगें । इसमें बताए गए नियमों के अतिरिक्त केन्द्रीय पुस्तकालय के अन्य सभी नियम ग्रामोफोन रिकार्ड एवं कैसेट पुस्तकालय पर भी लागू होंगे ।

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